सीबीआई

 दिल्ली की अदालत ने बुधवार को सीबीआई के पूर्व विशेष निदेशक राकेश अस्थाना का मनोवैज्ञानिक और लाई डिटेक्टर टेस्ट न कराने को लेकर जांच एजेंसी को फटकार लगाई। अदालत ने हाल ही में अस्थाना को रिश्वत लेने के मामले में क्लीन चिट दी थी। स्पेशल जस्टिस संजीव अग्रवाल ने इस मामले के जांच अधिकारी अजय कुमार बस्सी को 28 फरवरी को सीबीआई कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए।


पिछले बुधवार को अदालत ने इस मामले की जांच पर नाखुशी जताते हुए कहा था- जिन पर बड़े आरोप हैं, वे आजाद घूम रहे हैं। जबकि, सीबीआई ने अपने ही डीएसपी को गिरफ्तार कर लिया। आपने अपने अधिकारी का ही करियर खराब कर दिया। सीबीआई ने मामले की चार्जशीट में अस्थाना और डीएसपी देवेंदर कुमार का नाम कॉलम 12 में रखा था, क्योंकि उन्हें आरोपी बनाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे। दोनों को 2018 में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन इन्हें जमानत मिल गई थी।


हैदराबाद के कारोबारी ने अस्थाना की शिकायत की


सीबीआई ने हैदराबाद के एक कारोबारी सतीष साना की शिकायत पर अस्थाना के खिलाफ केस दर्ज किया था। साना ने अस्थाना पर 10 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप लगाया था। उसने अस्थाना को दिसंबर 2017 के बाद दस महीनों में रिश्वत की रकम देने की बात कही थी। अस्थाना की अगुवाई वाली सीबीआई की एक टीम साना और मांस निर्यातक मोइन कुरैशी के खिलाफ 2017 के एक मामले में जांच कर रही थी।